महाराष्ट्रातील वृत्तपत्र मालकांच्या अडचणी वाढल्या..

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सुप्रीम कोर्ट के ताजे आदेश के बाद महाराष्ट्र के श्रम विभाग ने पत्रकार मजीठिया वेतन आयोग के

अनुसार वेतन न देनेवाले मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। हाल में श्रम आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के ताजे आदेश के मुताबिक काम करने की रणनीति बनाई गई। अगले कुछ दिनों में राज्य भर के अखबारों के आफिसों की जाँच की जाएगी और उनकी बैलेंस शीट, क्लासिफिकेशन, अंतरिम राहत के भुगतान और wage fixation के कागजात मांगे जाएंगे। श्रम विभाग से असहयोग करनेवालों के बारे में 4 अक्टूबर की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। उत्तरप्रदेश में अखबारों के खिलाफ जारी कार्रवाई पर भी गौर किया गया। अब समय आ गया है कि राज्य भर के सभी
पत्रकार व् अन्य कर्मचारी श्रम अधिकारियों की visit के समय निडर होकर सच बताएं। बाकी काम सुप्रीम कोर्ट का है।

Joint action committee for implementation of majithia wage board.mumbai.

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