जाते-जाते पत्रकारों के लिए बड़ा आदेश कर के न्यायमूर्ति राजेश शर्मा*
 उत्तराखंड हाई कोर्ट से सोमवार को स्थानांतरित हो करके गये वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा जाते-जाते राज्य के पत्रकारों को बड़ा तोहफा दे गए हैं। सोमवार को न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र देवलाल द्वारा  दाखिल की गई जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को राज्य के श्रमजीवी पत्रकारों को आंध्रप्रदेश , उड़ीसा आदि राज्यों की तर्ज पर सुविधाएं दिए जाने के आदेश दिए हैं । साथ ही पत्रकारों को दी जा रही ₹5000 मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करने के आदेश दिए हैं । उल्लेखनीय है कि इस लड़ाई को विगत लंबे समय से उत्तराखंड के पत्रकार लड़ रहे थे। सरकार से मांग कर उत्तराखंड में भी पत्रकारों की पेंशन 5000 से बढ़ाकर कम से कम ₹20000 महीना करने की मांग करते आ रहे हैं । पत्रकार रविंद्र देवलिया ने जो जनहित याचिका दाखिल की थी उसमें उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में पत्रकारों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है।  अदालत ने अपने निर्णय में यह भी निर्देशित किया है कि पत्रकारों के कल्याण के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों की तरह वेलफेयर फंड  बनाए जाएं । इसके अलावा पत्रकारों की पेंशन व स्वास्थ्य योजना को राज्य के अपर मुख्य सचिव लोक सूचना व जनसंपर्क विभाग के निदेशक से उत्तर प्रदेश सरकार की भांति तैयार कराने सरकार की हाउसिंग योजना में पत्रकारों के लिए कुछ हाउसिंग प्लॉट या फ्लैट आरक्षित करने को भी कहा गया है।

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