नई दिल्ली : भारतीय प्रेस परिषद इलैक्ट्रोनिक मीडिया को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन के अपने पूर्व के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में आज यह जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन करने के अपने पूर्व के प्रस्ताव पर विचार करने की प्रक्रिया में है जिसका मकसद इलैक्ट्रोनिक मीडिया को पीसीआई के अधिकार क्षेत्र में लाना है।
राठौड़ ने बताया कि सूचना तकनीक संबंधी संसद की स्थायी समिति ने अपनी 47वीं रिपोर्ट में एक सांविधिक ईकाई की सिफारिश की थी जिसमें प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया की विषय वस्तु को देखने के लिए प्रख्यात हस्तियों को इसके सदस्य के तौर पर शामिल किया जाए।
उन्होंने आगे बताया कि ट्राई ने क्रास मीडिया ऑनरशिप के संबंध में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सरकार को मीडिया का नियमन नहीं करना चाहिए और प्रिंट तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लिए एक एकल नियामक प्राधिकरण होना चाहिए।
राठौड़ ने एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में बताया कि आल इंडिया रेडियो ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर ‘ज्ञानवाणी एफएम चैनल’ का संचालन बंद कर दिया है।